Tuesday 22 January 2013

पीएमओ के पत्र का हिन्दी अनुवाद....


10 जनवरी 2013

प्रिय श्री के. बी. उर्फ अण्णा हजारेजी

आपने मा. प्रधान मन्त्रीजी को दि. 17.11.2012 को भेजे गये पत्र में लोकपाल सम्बन्धी बिन्दुओं पर संसद में दि. 27 अगस्त 2011 को पारित किये गए प्रस्ताव पर सरकार की ओर से कोई कारवाई न होने के बारे में लिखा है।

2.    आपको विदित है कि दि. 27 अगस्त 2011 को संसद के दोनों सदनों में हुई बहस के फलस्वरूप संसद में निम्न बातों पर तत्वत: सहमति हुई थी: अ) नागरिक संहिता, ब) निम्न स्तरीय सरकारी कर्मचारियों को समुचित व्यवस्था के तहत लोकपाल के दायरे में लाना, और, क) राज्यों में लोकायुक्तों की स्थापना करना। तदनुसार इन तीन बिन्दुओं की सूचना सम्बन्धित खातों की संसदीय स्टैंडिंग कमेटी को, जिसने कि दि. 04.08.2011को लोक सभा में लोकपाल विधेयक 2011 सादर किया था, उस कमेटी को दी गई। स्टैंडिंग कमेटी ने सभी सम्बन्धितों से विस्तृत चर्चा विमर्श के पश्चात्‌ अपनी 48 वी रिपोर्ट पेश की जिसमें कमेटी द्वारा सादर किये गये विधेयक में व्यापक बदलाव प्रस्तावित थे। स्टैंडिंग कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना करने हेतु आवश्यक प्रावधान केन्द्रीय विधेयक में रखे जाएं ता कि जिन राज्यों में लोकायुक्त यन्त्रणा मौजूद नहीं है उन्हें इस बारे में प्रेरित किया जा सके, और जहॉं पहले से लोकायुक्त विद्यमान्‌ हैं उन राज्यों की कार्यप्रणाली में समानता आ पाए। लोकपाल तथा लोकायुक्त को सांविधानिक दर्जा देने की सिफारिश भी कमेटी द्वारा की गई है।

3.    स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों पर गौर करने पर सरकार ने लोक सभा में प्रस्तुत किया गया लोकपाल विधेयक 2011 खारिज किया, और क्लास ए से डी तक सभी कर्मचारी यानि कि समूची ब्यूरोक्रसी को अपने दायरे में लाने वाली केन्द्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त व्यवस्था कायम करने हेतु नया व्यापक ‘‘लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक 2011’’ लोक सभा में दि. 22.12.2011 को दाखिल किया। स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश कि लोकपाल व लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा मिले, तदर्थ सरकार ने 116 वॉं संविधान संशोधन विधेयक 2011 भी संसद में प्रस्तुत किया है।

4.    लोक सभा में दि. 27.12.2011 को इन विधेयकों पर विमर्श लिया गया। तत्पश्चात्‌ लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक कुछ संशोधनों के साथ पारित हुआ किन्तु संविधान संशोधन के लिए आवश्यक मताधिक्य न मिल पाने की वजह से 110वॉं संविधान संशोधन पारित नहीं हो पाया। उक्त लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक पर राज्य सभा में दि. 29.12.2011 को बहस हुई लेकिन निर्णय नहीं हो पाया। राज्य सभा ने इस दौरान 21.05.2012 को प्रस्ताव संमत कर इस विधेयक का व्यापक अध्ययन कर रिपोर्ट पेश करने हेतु राज्य सभा की सिलेक्ट कमेटी को सौंप दिया। सिलेक्ट कमेटी ने 23.11.2012 को अपनी रिपोर्ट सभागृह के पटल पर रखी। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि उक्त लोकपाल तथा लोकायुक्त कानून लागू हो जाने के बाद राज्यों की विधान सभाएं 365 दिनों के अन्दर कानून बना कर राज्यों में लोकायुक्त को कायम करें इसका प्रावधान इस विधेयक में होना जरूरी है। आपको सूचित करना चाहता हूं कि इस सिफारिश पर अमल करने हेतु हम प्रयत्नशील हैं। भ्रष्टाचार के समूल उच्चाटन हेतु सशक्त लोकपाल लाने के लिए सरकार वचन बद्ध है तथा इस के वास्ते लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक 2011, संसद में यथा शीघ्र पारित हो इस लिए हमारे प्रयास जारी हैं।

5.    नागरिक संहिता के बारे में समय बद्ध सेवा व नतीजा मिलने का तथा तकरार निवारण समय सीमा में होने का नागरिकों का अधिकार विधेयक 2011’ इस विधेयक को लोक सभा में 20 दिसम्बर 2011 को पेश किया गया। उक्त विधेयक को संसद की कामगार, जनता की तकरारें तथा कानून व न्याय सम्बन्धी संसदीय स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा गया। स्टैंडिंग कमेटी ने उसपर अपनी रिपोर्ट संसद को 28 अगस्त 2012 को दी। उस रिपोर्ट की सिफारिशों पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

6.    आपको अवगत रहे कि इस प्रकार मा. प्रधान मन्त्री जी द्वारा दि. 27 अगस्त 2011 को दिये गये पत्र में अभिव्यक्त संसद के मन्तव्य की तीनों ही सिफारिशों पर अमल करने हेतु आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

7.    सूचित करना चाहता हूं कि सरकार की भी यही मंशा है कि उक्त दोनों ही विधेयक संसद में यथा सम्भव शीघ्र पारित हों।

      आदर पूर्वक,

                                                         भवदीय,



                                                         (वी. नारायणसामी)

श्रीमती सोनिया गांधी यांना जनलोकपाल संबंधी पत्र... (मराठी)


सेवार्थ,
आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधीजी,
अध्यक्ष, राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी,
10 जनपथ, नवी दिल्ली.

महोदया,
दोन दिवसांपूर्वी आपण विधान केले की ""आम्ही जन लोकपाल मंजूर केले आहे.'' माझ्यासह देशातील जनतेला हे जाणून घेण्याची इच्छा आहे की, जर आपण जन लोकपाल  मंजूर केले असेल तर त्यामध्ये सीबीआय आणि सीव्हीसी या संस्थांना स्वायत्तता देण्यात आली आहे कायजर ती देण्यात आली नसेल तर देणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत सीबीआय आणि सीव्हीसी या संस्थांना स्वायत्तता मिळणार नाही तोपर्यंत भ्रष्टाचाराला आळा बसणार नाही. सरकारी कार्यालयातील प्रथम श्रेणी ते चतुर्थ श्रेणी या चारही श्रेणीतील सर्व अधिकारी, कर्मचारी जनलोकपालच्या कक्षेत आले आहेत काय? सरकारी कार्यालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी जोपर्यंत सरकारच्या नियंत्रणात आहेत तोपर्यंत भ्रष्टाचार संपणार नाही, अशी देशातील जनतेची भावना आहे. कारण खालपासून वरपर्यंत कित्येक लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी हे संगणमताने व साखळी पद्धतीने भ्रष्टाचार करीत आहेत. परिणामी सरकारी कार्यालयात लाच स्वीकारल्याशिवाय जनतेचे कोणतेही काम होत नाही.
आपण असेही म्हटले आहे की, भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी कठोर कायदे करणे आवश्यक आहे. जनतेचीही तीच मागणी आहे. जोपर्यंत असे कठोर कायदे होणार नाहीत, भ्रष्ट लोकांना मृत्युदंड, जन्मठेप, कारावास अशा प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद होणार नाही, भ्रष्ट लोकांना कायद्याची भीती निर्माण होणार नाही तोपर्यंत भ्रष्टाचारी प्रवृत्ती कमी होणार नाही. लोकशाहीत अशा प्रकारचे कठोर कायदे लोकसभा आणि विधानसभेत केले जातात. परंतु अशा कायद्यांचे मसुदे तयार करताना जनतेतील अनुभवी व चांगले लोक आणि सरकारचे प्रतिनिधी यांनी मिळून काम केले पाहिजे.
      आज सरकार कायदा करताना त्याचा मसुदा बनवते परंतु जनतेच्या अनुभवी प्रतिनिधींचा समावेश नसल्याने कठोर कायदे केले जात नाहीत. लोकशाहीत जनतेच्या सहभागातून कायद्याचा मसुदा बनवणे आवश्यक आहे. सशक्त जनलोकपाल कायदा कऱण्यासाठी सरकारचे प्रतिनिधी आणि जनतेचे प्रतिनिधी यांच्या संयुक्त सहभागातून मसुदा तयार करावा या मागणीसाठी 5 एप्रिल 2011 ला दिल्लीतील जंतर मंतर येथे जन आंदोलन झाले. त्यामध्ये  कोट्यावधी जनता सहभागी झाली होती. त्यावेळी जनतेच्या दबावामुळे आपल्या पक्षाच्या सरकारमधील पाच मंत्री आणि जनतेचे पाच प्रतिनिधी यांची संयुक्त मसुदा समिती नियुक्त केली होती.
     त्यावेळी सरकारने एक राजपत्रही प्रसिद्ध केले होते. या मसुदा समितीचे तीन महिने कामकाज चालले. मिटिंग झाल्या. परंतु समितीचा काय निर्णय झाला हे आजपर्यंत जनतेला समजले नाही. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की आपल्या सरकारला सत्तेचे विकेंद्रीकरण मान्य नाही. परंतु एक गोष्ट स्पष्ट आहे की जोपर्यंत सत्तेचे विकेंद्रीकरण होणार नाही तोपर्यंत भ्रष्टाचार थांबणार नाही.
      आपण असेही म्हटले आहे की, सत्ता ही एखाद्या विषासारखी आहे. जर सत्ता ही विषासारखी आहे तर मग सर्व पक्ष-पार्ट्यांमध्ये सत्ताप्राप्तीसाठी एवढी स्पर्धा का आहे? कारण सत्ता ही विषासारखी नसून ज्याप्रमाणे वेगवेगळ्या प्रकारची नशा असते तशीच एक नशा आहे असे आम्हाला व जनतेला वाटते. याचे उदाहरण जनलोकपालसाठी रामलिला मैदानावर सुरू असलेल्या तेरा दिवसांच्या आंदोलनाच्या वेळी पाहायला मिळाले. या आंदोलनाच्या वेळी देशातील जनता कोट्यावधींच्या संख्येने रस्त्यावर उतरली होती. स्वातंत्र्याच्या 65 वर्षात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या संख्येने जनता आंदोलनात सहभागी झाली होती. विशेषतः कोट्यावधी तरुण या आंदोलनाच्या माध्यमातून रस्त्यावर उतरले होते. असे असतानाही देशभरात एखाद्या ठिकाणीही कुणी दगड हाती घेतला नाही. अशा वेळी जर सत्ता विषरूपी असती तर सरकारने जनतेच्या मागण्या तात्काळ मान्य केल्या असत्या. परंतु 13 दिवसांच्या त्या आंदोलनात सरकारने जनतेला प्रतिसाद दिला नाही. कारण त्यावेळी राज्यकर्ते विषाच्या नव्हे तर नशेच्या अधीन होते असे म्हटले तर चुकीचे होणार नाही.
        काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत एका तरुणीवर सामूहिक बलात्कार झाला. त्यानंतर देशातील लाखो तरुण रस्त्यावर उतरले. या निमित्ताने एक गोष्ट स्पष्ट झाली कि महिलांवर बलात्कार करणा-या गुन्हेगारांना फाशी अथवा जन्मठेपेसारखी कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद असणारे कठोर कायदे सरकारने याआगोदर बनवले असते तर गुन्हेगारांना भीती निर्माण झाली असती. परिणामी अशी दुर्दैवी घटना घडली नसती. परंतु सरकार एक तर असे कठोर कायदे बनवीत नाही किंवा यापूर्वी केलेल्या कायद्यांची सक्तीने अंमलबजावणी करीत नाही. हा तर सरकारचाच दोष आहे. असे दोष दूर करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. प्रत्येक वेळी जनतेने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करायचे आणि मग सरकारने कायदे करायचे, ही पद्धत योग्य नाही.
     प्रत्यक्षात सत्ता मंत्रालयात केंद्रित झाली आहे. जोपर्यंत सत्ता केंद्रित आहे तोपर्यंत भ्रष्टाचार रोखण्याच्या कामात यश येणार नाही. यासाठी स्वर्गीय राजीव गांधी यांनी 73 वी आणि 74 वी घटना दुरुस्ती सुचवली होती. गावामध्ये ग्रामसभा, शहरात (नगर परिषद, नगर पालिका, महानगरपालिका क्षेत्रात) वार्ड सभा आणि वस्तीसभा यांना संपूर्ण अधिकार देणे गरजेचे आहे. विकासकामांसाठी गाव आणि शहरात जो पैसा येतो तो खर्च करताना ग्रामसभा, वार्डसभा आणि वस्तीसभा यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. 26 जानेवारी 1950 रोजी जनता या देशाची मालक झाली व सरकारी तिजोरीत जमा होणारा पैसा हा जनतेचा असल्याने तो कुठे व कसा खर्च होणार हे जाणून घेण्याचा जनतेला पूर्ण अधिकार आहे. लोकशाहीत ग्रामसभा, वार्डसभा आणि वस्तीसभा यांच्या परवानगीने खर्च होणे आवश्यक आहे. जर परवानगीशिवाय खर्च केला जात असेल तर जनता संबंधित ग्रामपंचायत सदस्याला किंवा नगरसेवकाला बरखास्त करील, अशी तरतूद असणारे कायदे अस्तित्वात आले तर अशा व्यवहारात पारदर्शकता येईल आणि योजनांमधील भ्रष्टाचाराला पायबंद लागेल. आज मंत्रालयात मंत्री, लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांनी सत्ता आपल्या हाती केंद्रित केल्याने योजनांमधील भ्रष्टाचार वाढला आहे. त्यासाठी सत्तेचे विकेंद्रिकरण होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
     जनता कित्येक वर्षांपासून सत्ता विकेंद्रिकरणाची मागणी करीत आहे. परंतु आपल्या पक्षाचे सरकार तर सत्तेचे विकेंद्रिकरण करण्यास तयार नसेल तर भ्रष्टाचार कसा थांबणार? आपण भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढण्याची गरज व्यक्त केली आहे. सत्तेचे विकेंद्रिकरण केल्याशिवाय अशी लढाई आपण कशी लढणार?  
        आपल्या सरकारला खरोखरच भ्रष्टाचार संपविण्याची इच्छा असेल तर सशक्त जनलोकपाल कायद्याबरोबरच राईट टू रिजेक्ट, ग्रामसभा, वार्डसभा, वस्तीसभांना संपूर्ण अधिकार देणारा सशक्त कायदा करावा लागेल. दफ्तर दिरंगाई थांबवायची असेल एका टेबलवरील कागद सात दिवसाच्या आत दुस-या टेबलवर जायला हवा. असे झाले तर कुणावरही लाच देण्याची वेळ येणार नाही. जनतेची सनद बनवायला हवी. असे सशक्त कायदे करून त्यांची कडक अंमलबजावणी करावी, कायद्याचे पालन न करणारास कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात यावी तरच ""भ्रष्टाचार मुक्त भारताचे स्वप्न साकार होईल.'' सशक्त कायद्यांच्या मागणीसाठी आम्ही पुढील दीड वर्ष देशातील प्रत्येक राज्यात जाऊन जनतेला जागविण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. जनतेने संघटित होऊन अहिंसेच्या मार्गाने जर देशव्यापी आंदोलन केले तर त्याद्वारे देशातील लोकशाही अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल. देशात लोकशिक्षण आणि लोकजागृतीसाठी आम्ही बिहारमधील महात्मा गांधी मैदान, पटणा, जेथून महात्मा गांधीजी, जयप्रकाश नारायणजी यांनी आंदोलनाचा प्रारंभ केला होता, तेथून आम्ही दौरा सुरू करीत आहोत. आमचे आंदोलन कोणत्याही पक्ष-पार्टीच्या विरोधात नाही. लोकशाही मजबूत करण्यासाठी घटनेने नागरिकांना जे अधिकार दिले आहेत, त्यात आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. हे आंदोलन त्याचाच एक भाग आहे. आपण पक्षाच्या माध्यमातून आणि आम्ही आंदोलनाच्या माध्यमातून लोकशाही बळकट करण्याचे काम करूया. सामान्य माणसाला आधार देण्याचा प्रयत्न करू, कि जेणेकरून त्याचे जगणे सुसह्य होईल. त्याचबरोबर गरीब-श्रीमंतांमधील दरी कमी होईल, आर्थिक विषमता कमी होईल आणि जनतेला ख-या स्वातंत्र्याचा अनुभव मिळेल असा प्रयत्न करू.
धन्यवाद।

आपला,
               

कि. बा. उर्फ अण्णा हजारे.
राळेगणसिद्धी,
दि. 22 जानेवारी 2013.

श्रीमती सोनिया गांधीजी को जनलोकपाल के बारे में पत्र...


सेवा में,
आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधीजी,
अध्यक्ष, राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी,
10 जनपथ, नई दिल्ली.

महोदया,
दो दिन पहले आपने वक्तव्य किया है कि, "हमने जन लोकपाल बिल पास किया है।" मेरे साथ देश की जनता यह जानना चाहती है कि अगर जनलोकपाल बिल पास किया है, तो क्या उसमें सी.बी.आई और सी.वी.सी को स्वायत्तता दी गई है ? अगर नहीं दी हो तो देना जरुरी है। जब तक सी.बी.आय. और सी.वी.सी. को स्वायत्तता नहीं मिलेगी तब तक भ्रष्टाचार को रोक नहीं लगेगी। सरकारी दफ्तर के क्लास एक से लेकर चार तक अ, ब, क, ड सभी वर्ग के अधिकारी, कर्मचारी क्या जनलोकपाल के दायरे में आये हैं ? सरकारी दफ्तर के सभी अधिकारी कर्मचारी जब तक सिर्फ सरकार के अधीन हैं, तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता ऐसी देशवासियों की धारणा हैं। क्यों कि नीचे से ले कर ऊपर तक कई जनप्रतिनिधी और अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की चैन (Chain) बन गई हैं। बिना रिश्वत दिये जनता का कोई काम नहीं होता।
      आपने यूं भी कहा है कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कडे कानून बनाना जरुरी है। जनता भी यही चाहती है कि जब तक देश में कडे कानून नही बनेंगे जिनमें कि भ्रष्टाचारियों को मृत्युदण्ड, उम्रकैद, आजीवन सश्रम कारावास जैसी सजा का प्रावधान नहीं है, जब तक भ्रष्ट लोगों को कानून का डर नही लगेगा, तब तक भ्रष्टाचार की गुनहगारी कम नहीं होगी। जनतंत्र में ऐसे कडे कानून लोकसभा और विधानसभा में बनते हैं। लेकिन जनतंत्र में जरुरी है कि कानून का मसौदा बनाते समय जनता में से सुयोग्य अनुभवी लोग और सरकार के लोग मिल कर मसौदा बनाएं।
      आज जब कानून का मसौदा सरकार के लोग बनाते हैँ, तब सम्भवतः जनता के अनुभवी लोगों का सहभाग न होने के कारण कडे कानून नहीं बन पाते। जनतंत्र में जन सहभागिता को ले कर कानून का मसौदा बनाना जरुरी है। जनलोकपाल का सशक्त कानून बनाने के लिये सरकार और सिवील सोसायटी मिल कर मसौदा बनावे इस लिये 5 एप्रिल 2011 में दिल्ली के जंतर मंतर पर जन आंदोलन हुआ था, जिसमें करोडो लोग शामिल हुये थे। जनता के दबाव के कारण आपकी पार्टी की सरकारने सरकार के पांच मंत्री और सिविल सोसायटी के पांच लोगों की मिल कर एक मसौदा समिती भी बनाई थी।
      सरकार ने एक राजपत्र भी निकाला था। इस मसौदा समिती की तीन महिनों तक मीटिंगे भी चली। लेकिन उस मसौदा समिति का क्या निर्णय हुआ यह अभी तक जनता को पता नहीं चला। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार विकेंद्रीकरण के पक्ष में नहीं है। जब तक सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा।
      आपने यह भी कहा है कि सत्ता एक जहर है। अगर सत्ता जहर है तो हर पक्ष और पार्टी में सत्ता के लिये इतनी जबरदस्त होड क्यूं लगी है ? क्यों कि सत्ता जहर नहीं, बल्कि जैसे कई प्रकार की नशा होती है, वैसे ही एक नशा है, ऐसा हमें और जनता को लगता है।
        इसका एक उदाहरण यह है कि जनलोकपाल का आंदोलन रामलिला मैदान में तेरह दिन तक चला था। देश की जनता आंदोलन में करोडों की संख्या में रास्ते पर उतर आई थी। आजादी के 65 साल में पहली बार इतनी तादाद में जनता रास्ते पर उतर आई थी। खास कर करोडों युवक रास्ते पर उतर गये थे। लेकिन किसीने एक पत्थर तक नहीं उठाया था। अगर सत्ता जहर होता तो सरकार की तरफ से जनता की मांगे मानी जातीं। लेकिन 13 दिन तक देश में आंदोलन चले थे फिर भी सरकार ने जनता को प्रतिसाद नहीं दिया। कारण वह जहर के नहीं बल्कि सत्ता की नशा में थी ऐसा अगर कहें तो गलत नहीं होगा।
                दिल्ली में एक छात्रा पर सामूहिक बलात्कार हुआ और देश भर में करोडों युवक आंदोलन के लिये रास्ते पर उतर गये थे। इस संबंध में महिलाओं पर बलात्कार करनेवालों को फांशी या उम्रकैद जैसी कडी सजा देने वाला कानून यदि सरकार पहले से ही बनाती तो गुनाह करने वालों को कुछ तो डर होता था। ऐसी घटना नहीं हो पाती। लेकिन सरकार न तो कडे कानून बनाती हैं और जो पहले से बने हुए हैं उन कानूनों का सख्ती से अमल नहीं करती, यह भी तो सरकार ही का दोष है। इस दोष को हटाना भी तो सरकार का कर्तव्य है। हर समय जनता आंदोलन करे और फिर सरकार कानून बनाए यह कोई तरिका नहीं है।
     सम्रति में सत्ता मंत्रालय में केंद्रित हुई है। जब तक सत्ता केंद्रित है, तब तक भ्रष्टाचार को रोकने में सही सफलता नही मिलेगी। इस लिये स्व. राजीव गांधीजी ने 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन की बात की थी। गांव में ग्रामसभा, शहर में नगर परिषद, नगर पालिका, महापालिका में वार्ड सभा को और मोहल्ला सभा को पुरे अधिकार देना जरुरी है। विकास कार्य के लिये जो पैसा गांव और शहरो में जाता है उसे खर्च करते समय ग्रामसभा, वार्ड सभा, मोहल्ला सभा की अनुमति ले कर ही खर्च होना जरुरी है। 26 जनवरी 1950 में जनता देश की मालिक बन गई है, सरकारी तिजोरी में जमा होनेवाला पैसा जनता का है, इस लिये जरुरी है कि जनता का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। जनतंत्र में ग्रामसभा, वार्ड सभा और मौहल्ला सभा की अनुमति से पैसा खर्च होना जरुरी है। उनकी अनुमति के बगैर अपनी मनमर्जी से अगर पैसा खर्च होता हो तो जनता उन ग्रामपंचायत सदस्यों को, महापालिका कार्पोरेटर को बरखास्त कर सकेगी, ऐसे कडे प्रावधान कानून में होंगे तो ही जनता के पैसे खर्च करने में पारदर्शिता आयेगी और योजनाओं में पनपे भ्रष्टाचार को रोक थाम लगेगी। आज मंत्रालय में मंत्री, जनप्रतिनिधी, अधिकारियों ने सत्ता को अपने ही हाथ में केंद्रित रखने के कारण योजनाओं में भ्रष्टाचार बढता ही गया है। सत्ता का विकेंद्रिकरण होना बहुत जरुरी है।
        जनता कई सालों से सत्ता में विकेंद्रिकरण की माँग कर रही है, लेकिन अगर आपकी पार्टी की सरकार सत्ता विकेंद्रित करने के लिये तैयार नहीं है, तो कैसे भ्रष्टाचार को रोकथाम लगेगी?  आपने भ्रष्टाचार से लडने की बात की है। भ्रष्टाचार के विरोध में वह लडाई सत्ता को विकेंद्रित किये बिना कैसे लडेंगे ?
        आपकी सरकार को अगर भ्रष्टाचार को मिटाने की मन से इच्छा है तो सशक्त जनलोकपाल के साथ साथ राईट टू रिजेक्ट, ग्रामसभा, वार्डसभा, मोहल्ला सभा को पुरे अधिकार देने वाला सशक्त कानून बनाना होगा। दफ्तर दिरंगाई को हटाना हो तो एक टेबल का पेपर सात दिन के अंदर अगले टेबल पर जाना चाहिये। यदि ऐसा हो तो रिश्वत देने की नौबत ही नहीं आयेगी। जनता की सनद बनाई जाये। ऐसे कडे कानून अगर बन जाएं और उन कानूनों पर सही अमल हो, कानून का पालन ना करने वालों को कडी सजा का प्रावधान हो तो ""भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना साकार होगा ''। कडे कानून बनाये जाएं इसलिए हम देढ साल तक देश के हर राज्य में जा कर जनता को जगाने का प्रयास करेंगे। जनता संगठित हो कर अहिंसा के मार्ग से देश भर यदि आंदोलन करती है तो यह भी जनतंत्र, लोकशाही को मजबूत करने का ही मार्ग है। देश में लोकशिक्षा, लोकजागृति के लिये हम बिहार के महात्मा गांधी मैदान, पटना से, जहां से महात्मा गांधीजी ने, जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन की शुरुआत की थी, वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। हमारा आंदोलन किसी पक्ष-पार्टी के विरोध में नहीं है। जनतंत्र की मजबूती के लिये संविधान ने जनता को जो अधिकार दिये है उनमें आंदोलन करने का भी अधिकार है। यह आंदोलन उसीका एक हिस्सा है। आप पार्टी के माध्यम से और हम लोग आंदोलन के माध्यमसे जनतंत्र को मजबूत करेंगे, आम आदमी को आधार देंगे ता कि जीना आसान हो। साथ ही साथ अमीर गरीब में फासला कम हो, आर्थिक विषमता कम हो और जनता को प्रजातंत्र का अनुभव हो।
धन्यवाद।

भवदीय,
               
कि. बा. उपनाम अण्णा हजारे.
रालेगणसिद्धी.
22 जनवरी 2013.


Sunday 20 January 2013

जन लोकपाल के बारे में पीएमओ कार्यालय से मिला पत्र


पीएमओ कार्यालय से भेजा गया खत...


हम केंद्र सरकारसे जन लोकपाल के बारे में लगातार मांग कर रहे हैं। 
अब पीएम कार्यालय से हमे खत भेजा गया हैं.....




Friday 18 January 2013

लोकपाल के बारे में प्रधानमंत्री जी का आश्वासन...

27 अगस्त 2011 को रामलीला मैदान पर लोकपाल के बारे में देश के प्रधानमंत्री जी ने जनता को दिया हुआ आश्वासन...


प्रधानमंत्री जी के आश्वासन को याद दिलाने हेतु पीएम को लिखी चिठ्ठी... 17 नवंबर 2012

Wednesday 2 January 2013

देश के उज्वल भविष्य के लिए गर्दी नहीं दर्दी कार्यकर्ताओं की जरुरत हैं।


देश के उज्वल भविष्य के लिए 
गर्दी नहीं दर्दी कार्यकर्ताओं की जरुरत हैं।

स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था - सिद्धांतो पर दृढ रहनेवाले, राष्ट्रीयता के धुन में दीवाने, देशकार्य को समर्पित सौ एक युवक अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं इस देश का नजारा बदल दुंगा। दुर्भाग्यवश स्वामी जी को ऐसे समर्पित युवक उस मसय नही मिल पाए, फिर भी स्वामी जी से प्रेरणा पा कर कई कार्यकर्ता गण आज भी विध क्षेत्रों में कार्यरत हैं। यह उपलब्धी भी कम महत्त्वपूर्ण नही हैं।

अपनी भारत देश में करीब छः लाख गांव हैं और देश की आबादी एक सौ बीस करोड से भी आगे बढ गई हैं। इतनी बडी जनसंख्या में से मात्र छः लाख नवयुवक दृढ संकल्प के साथ एक एक गांव विकास कार्य हेतु चुन ले और अपनी आप को उस कार्य में समर्पित कर दे, तो इस देश और देश की जनता का उज्वल भविष्य दूर नही हैं।

देश का दुर्भाग्य हैं कि ऐसे नवयुवक बढ कर आगे नही आते। लेकिन 16 अगस्त 2011 को दिल्ली के जंतरमंतर तथा रामलिला मैदान में जनलोकपाल कानून की मांग में विराट आंदोलन हुआ था। देशभर के विभिन्न राज्यों से करोडों की संख्या में लोग सडकों पर उतर आए थे। स्वाधिनता प्राप्ती के 65 वर्षों में पहली बार ऐसा विशाल आंदोलन खडा हुआ था।

माना कि इस आंदोलन से भ्रष्टाचार का सफाया तो नहीं हो पाया, लेकिन करोडो रुपये खर्च करने पर भी जो संभव नहीं हो सकता था वह लोक जागरण का अभूकपूर्व कार्य इस आंदोलन के कारण साकार हो पाया। देश के विभिन्न राज्यों से हजारो की तादाद में रालेगण सिद्धी में चिठ्ठीयाँ आयी। सब ने आंदोलन से जुडने की भावना पत्रों द्वारा व्यक्त की थी। इन्ही पत्रों में से कुछ में कई युवकों ने अपना जीवन समाज और राष्ट्रकी सेवा में समर्पित करने की मंशा भी प्रकट की थी। हालाँ कि जीवन समर्पण कोई आसान बात नही हैं, फिर भी आगामी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर जीवन समर्पन के लिए उत्सुक 200 नव युवक तथा आंदोलन से जुडके के लिए उत्सुक 200 युवक, कुल मिला कर 400 कार्यकर्ता 10 जनवरी से 13 जनवरी 2013 तक रालेगण सिद्धी में चार दिवसीय प्रशिक्षण शिबीर में शामील हो रहे हैं। इन चार दिनों में उनका यदि कुछ प्रबोधन हो पाया, उनके विचारों में कुछ दृढता आने के संकेत मिले तो विभिन्न राज्यों से आये हुए इन कार्यकर्ताओं जैसे बाकी कार्यकर्ताओं को भी तीन या चार महिनों में चार या पांच दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन कार्यकर्ताओं ने अपने अपने, जिला, तहसिल व ग्राम स्तर पर सम विचारी कार्यकर्ताओं का संघटन बनाना हैं। यह जरुरी नही कि अन्ना हजारे जैसे उन्हे भी अविवाहीत रहना हैं। लेकिन अपनी गृहस्थी चलाते समय अहसास रहे कि अपने उपर समाज का कुछ ऋण हैं। इस देश के खातीर भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरू जैसे लाखो शहिदों नें हमारी आजादी के लिए अपनी जाने कुर्बान की। इस कुर्बानी को हमेशा याद रखते हुए जब भी कभी मुमकिन हो, किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा न रखते हुए, निष्काम भावना से अपना समय देश के कार्य हेतु लगाने को इन कार्यकर्ताओं ने तयार रहना हैं।  देश में संपूर्ण परिवर्तन का विचार गांव सें शुरू होता हैं।

देश में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए जनलोकपाल, राईट टू रिजेक्ट, ग्रामसभा को जादा अधिकार, दफ्तर दिरंगाई, जनता की सनद जैसे कानून बनवाने के लिए सरकार को बाध्य करना हो तो ग्रामस्तरीय संघटन पुरे देश भर में बनाना पडेगा। साथ ही साथ जब देश संपूर्ण परिवर्तन की उम्मीद रखे तो किसानों की, मजदूरों की, शिक्षा क्षेत्र की, पर्यावरण की समस्याओं पर गौर करना जरुरी बनता है। फिलहाल प्रकृती का और मानवता का हो रहा शोषण एक गम्भीर खतरा बन गया हैं। इन समस्याओं का निपटारा करने के लिए 20-25 साल तक गम्भीर प्रयास करने होंगे। ध्येयवादी कार्यकर्ताओं का संघटन यदि ग्रामस्तर से ले कर राष्ट्रीय स्तर तक मजबती से खडा हो तो देश में परिवर्तन असंभव नही हैं। दीर्घ काल चलने वाले इस आंदोलन का शुभारंभ 12 जनवरी 2013 को रालेगण सिद्धी जैसे एक छोटे से देहात से करने का संकल्प कार्यकर्ताओं ने कर रखा हैं।

इस अभियान का व्यापक प्रचार व प्रसार पुरे देश भर में करने के लिए 30 जनवरी 2013 को बिहार में पटना के महात्मा गांधी मैदान से प्रचार का शुभारंभ किया जायेगा। क्यों कि महात्मा गांधी जी तथा जयप्रकाश नारायण जी ने अपने आंदोलनों की रणभेरी यहीं से बजाई थी। इस तथ्य से मैं भली भाँति वाकिफ हूं कि गांधी जी या जयप्रकाश नारायण जी के पैरों के पास बैठने की भी मेरी हैसियत नहीं हैं, लेकिन उनसे प्रेरणा ले कर एक लघु प्रयास करने में क्या हर्ज हैं? इसी सोंच को ले कर हम यह अल्प प्रयास कर रहे हैं। बिहार से आरम्भ कर आगामी डेड-दो साल में पुरे देश भर में भ्रमण करने का इरादा रखता हूं।

कई लोग आश्चर्य करेंगे कि मंदिर में रहनेवाला एक फकिर जिसके पास न धन हैं न दौलत, न ही कहीं पर बैंक बॅलन्स और सपना देखता हैं, देश में सम्पूर्ण परिवर्तन का। पर मुझे यकिन हैं कि अगर जनता इस नेक काम में तन-मन-धन से सहयोग प्रदान करे तो कुछ भी असंभव नहीं है। पिछले पच्चीस वर्षों से जनता के सामने झोली फैलाते आ रहां हूं। जो भी पांच, दस, बीस रुपये जनता झोली में डाल देती हैं, उसी के बुते पर आंदोलन यहां तक पोहोंच पाया हैं। झोली में मिले एक-एक रुपये तक का हिसाब दिया गया हैं। यही वजह हैं कि आंदोलन अब तक चल पाया हैं। देशभर में संपूर्ण परिवर्तन करने में यदि जनता सहयोग करे तो कामयाबी जरूर मिलेगी इस बारे में तनिक भी संदेह नही। अर्थ सहयोग के लिए प्रयास करने की अब तक 25 साल में जरुरत ही नही पडी। लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर काम बढाना हो तो अर्थ सहाय्यता की जरुरत पडेगी, इस बात का अहसास होने लगा हैं। बिना अर्थ संग्रह किए देशभर में भ्रमण करना संभव नही हो पाएगा। इसिलिए जो इस काम में अर्थ सहयोग देना चाहते हो वे "भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास देशव्यापी" बैंक आफ महाराष्ट्र, शाखा - रालेगण सिद्धी, ता. पारनेर, जि. अहमदनगर, पिन कोड-414302, बैंक खाता क्रमांक 60118737987, IFSC कोड- MAHB 0000871, MICR कोड - 414014012 पर चैक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रेषित कर सकते हैं।

रोकड रुप में अर्थ सहयोग हम नहीं लेते। जो भी अर्थ सहाय्यता करना चाहते हैं वो चैक या डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हैं। आर्थिक व्यवहार में पारदर्शिता के लिए खर्च के सभी व्यवहार चैक अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ही किए जाते हैं। इसी कारण तो 25 वर्ष चल रहे इस आंदोलन में कोई भी हम पर उंगली तक नही उटा पाया। आगामी 20-25 वर्ष तक चलनेवाले परिवर्तन के इस प्रदीर्घ आंदोलन में जो जुडना चाहते हैं ऐसे केवल चारित्रशील कार्यकर्ता अपना नाम, पता, फोन, इ-मेल आदि सम्पूर्ण जानकारी हमारे नम्बर 9923599234 पर एसएमएस द्वारा प्रेषित करे। स्वयंसेवक (वालण्टिअर) के नाते देशसेवा का व्रत जो लेना चाहते हो मात्र ऐसेही कार्यकर्ता इसमें शामील हो। देश का उज्वल भविष्य बनाने के लिए गर्दी की नहीं बल्कि दर्दी कार्यकर्ताओं की जरुरत हैं।



कि. बा. तथा अण्णा हजारे

नववर्ष 2013 के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभ कामनाएं।

मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ हैं सो तेरा।
तेरा तुझको सौंपते क्या लागत हैं मेरा।
                              -संत कबीर.
रालेगणसिद्धी,
2 जनवरी 2013.